ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत में लगाई रोक, क्यों?
दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को रोक देगी। शीर्ष अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी अन्य पार्टी द्वारा ईवी रजिस्ट्रेशन, चाहे वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो, को पेटेंट का और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही बता दें कि सिन्हा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा ईवी के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लग दी है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने 24 फरवरी, 2020 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए कहा था और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जनवरी, 2021 को बरकरार रखा था। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को रोक देगी जबकि जम्मू और कश्मीर सरकार पहले ही इसे रोक चुकी है। अन्य राज्यों को आदेश का पालन करना बाकी है। वहीं हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी को स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। जिसमें केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की है। साथ ही बता दें कि इससे दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक शहर में बिजली से चलने वाले कम से कम 25 प्रतिशत वाहन हों।
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